दहेज उत्पीड़न केस में आब तुरंत होयत पति केर गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट सुनेलक एकटा बड पैघ फैसला।



दिल्ली: दहेज प्रताड़नाक मामला में पति आर हुनक परिवारक तुरंत गिरफ्तारी केर लँ क सुप्रीम कोर्ट शुक्र दिन एकटा पैघ फैसला सुनेलैथ हैं । कोर्ट एही मामला में आरोपी केँ तुरंत गिरफ्तारी पर सs रोक हटा लेलक । आब अगर कोनो महिला अप्पन पति और हुनक परिवारक खिलाफ आईपीसी केर धारा 498ए केर तहत दहेज उत्पीड़नक मामला दर्ज करबैत अछि तँ हुनक तुरंत गिरफ्तारी कैल जा सकैत अछि।
सुप्रीम कोर्ट अप्पन फैसला सुनबैत  कहलक जे कि ऐहेन तरहक मामला में शिकायतक निपटारा केर लेल परिवार कल्याण समिति केँ जरूरत नञि अछि। अदालत केँ कहब अछि कि किछु लोग सबहक द्वारा कानून केर दुरुपयोग कैल जा रहल अछि आओर पीड़ित सबके सुरक्षा केँ लिहाज सs ऐहेन करनाई जरूरी अछि। मुदा कोर्ट ईहो कहलक  कि आरोपी केँ लेल अग्रिम जमानत केर विकल्प खुलल अछि।
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