सीवान। 30 अगस्त। बहुचर्चित सीवान तेजाब कांड म' शहाबुद्दीन क' पटना उच्च न्यायालय स' राहत नहि भेटल। पटना हाईकोर्ट एहि मामला म' निचलका अदालत के फैसला क' बरकरार राखलनि। जाहिक बाद राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित तीन लोग पर आजीवन कारावास केर सजा बरकरार रहत।
सीवान तेजाब कांड म' निचलका अदालत के फैसलाक खिलाफ शहाबुद्दीन पटना हाईकोर्ट म' न्याय लेल गुहार लगेना रहथिन। जाहिमे जस्टिस केके मंडल आओर एस कुमार केर खंडपीठ फैसला सुनबैत मोहम्मद शहाबुद्दीन के सजा क' बरकरार राखलनि।
गौरतलब अछि कि अक्टूबर 2015 क' तेजाब कांड म' विशेष न्यायालय केर न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा मोहम्मद शहाबुद्दीन क' आजीवन कारावास केर सजा सुनाओल गेल छल। ओतहि, पछिला साल जस्टिस अंजना कुमारी द्वारा बाहुबली शहाबुद्दीन क' तेजाब कांड म' जमानत द' देल गेल छल। जाहिक बाद सुप्रीम कोर्ट केर दखलक बाद शहाबुद्दीन क' तिहाड़ जेल भेजल गेल छल।
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