GST सs कि सभ होयत महंग आर की सभ होयत सस्त



30 मार्च। दिल्ली। लोकसभा में चलल लंबा बहस के बाद आखिरकार जीएसटी बिल पास भ गेल। लेकिन विपक्ष एही बिल में भेल संशोधन सs एखनो खुश नै अछि। विपक्षक' आरोप अछि कि सरकार हुनका द्वारा देल गेल संशोधन के दरकिनार कs देलक।  
आहाँ सभ के बता दी कि सरकार जीएसटी विधेयक 2017 में पांच संशोधन के साथ पास कैल्क। एहन दावा कैल जा रहल अछि कि जीएसटी के अमल में आब के बाद विभिन्न प्रकार के टैक्स के बजाए सिर्फ जीएसटी ही लागू होयत आर पूरा देश एक बड़ा बाजार बानी जायत। आउ जनैत छी एही बिल के बाद बाजार पर की सभ असर होयत।  
लोकसभा में बिल पेश करैत समय वित्त मंत्री अरुण जेटली कहल कि जीएसटी सs देश में टैक्स टेररिज्म के खात्मा होयत। 
लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा करैत वित्त मंत्री कहला कि जीएसटी के 4 दर होयत आ एहि के अधिकतम सीमा 28 फीसदी होयत। एतबाक नै लग्जरी सामान पर अलग सs सेस सेहो लागत। 

जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेशन स्लैब राखल गेल अछि। पहिल में खाद्य सामग्री 0 फीसदी टैक्स स्लैब में राखल गेल अछि। दोसर टैक्स स्लैब 5 फीसदी के होयत आ तैसर स्लैब 12-18 फीसदी के होयत। 28 फीसदी अधिकतम टैक्स स्लैब होयत। 
लग्जरी स्लैब में तंबाकू, महंग गाड़ि आयत। लग्जरी स्लैब के 2 हिस्सा होयत, सेस+टैक्स। लग्जरी/तंबाकू उत्पादों पर 28 फीसदी के संग - संग सेस सेहो लागत। 

आब पूरा देश में सामान के एक कीमत होयत।  एक राज्य सs दोसर राज्य में तस्करी रुकत आर जीएसटी सs  उत्पाद के लागत में सेहो कमी आयत। जीएसटी सs टैक्स के ढांचा आसान होयत आर सरकार के टैक्स सs कमाई बढ़त। जीएसटी सs टैक्स चोरी पर शिकंजा कसैत। 

जीएसटी के लागू भेला सs दोपहिया वाहन, छोट कार, पंख, वॉटर हीटर, कूलर आर फिल्म देखब सस्ता भs  जायत। हालांकि जीएसटी सs फोन बिल, होटल में खाना-पीना, हवाई टिकट, रेल टिकट, ट्रक आर टेंपो महंग भs जायत। 

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