नई दिल्ली ।12 जुलाई । सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पर बैन लगबा स संबंधित याचिका खारिज क देलक . अदालत साफ कहला कि याचिका सुनवाई के लायक नै अछि, ऐहन में यदि याचिकाकर्ता के जरूरी लगैत अछि त वो केंद्र सरकार या टेलीकॉम डिस्प्युट्स सेटलमेंट एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल (टीडीएसएटी) लग जा सकैत अछि।
हरियाणा के सुधीर यादव सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करैत इ माँग केने छलाह कि व्हाट्सएप, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक आर सिग्नल जेहन मैसेजिंग एप में एनक्रिप्शन सिस्टम लागू होबाक के बाद देश के सुरक्षा के लेल खतरा पैदा भ गैला, एही स आतंकवादि आर अपराधि के मदद भेटैत अछि . एहन में ई मैसेजिंग एप पर पाबंदी लगबै के जरूरत अछि।
सुधीर यादव क' कहब छैन कि सुपर कंप्यूटर भी एही एनक्रिप्शन मैसेज को इंटरसेप्ट नै क सकैत अछि। 256 बाइट के इनक्रिप्टेड मैसेज के बुझे में सैकड़ों साल लगी जाइत अछि। सुरक्षा एजेंसि सेहो एही प्रकार कs मैसेज के डिकोड नै क'सकैत अछि, अगर स्वयं व्हाट्सएप भी चाहे त ओ सेहो एही संदेश सब के उपलब्ध नहीं करा सकैत अछि .
व्हाट्सएप कs कहब अछि कि एनक्रिप्शन मैसेज के बाद किनको के लेल ई संभव नै अछि कि वह दो लोगों के बीच अथवा ग्रुप के बीच काएल गेल बात के जनि सकै।
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