खुशखबरी : ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान नुकसान भेला पर आब नुकसान ग्राहक नहि बैंक उठाएत

मुंबई। 08 जुलाई। भारतीय रिज़र्व बैंक के नवा गाइडलाइन म' आम लोगक लेल बड़का राहत देल गेल अछि। बैंक खाता म' ऑनलाइन फ्रॉड के दौरान नुक़सान भेला पर आब खामियाज़ा ग्राहक नहि बल्कि बैंक उठाएत।  ऐहिक लेल ऑनलाइन फ्रॉड भेलाक तीन दिनक भीतर बैंक सँ शिकायत करे पड़त। 

यदि अपनेक जानकारी आओर अनुमति के बगैर नेट बैंकिंग के माध्यम सँ अपनेक बैंक खाता स' पाई कटैत अछि तेँ तीन दिनक भीतर ऐहिक  जानकारी बैंक क' देबा पर अपने क' नुकसान नहि होएत। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एहि स्थिति म' अपनेक खाता म' फ्रॉड के चलते निकालल गेल धनराशि दस दिनक भीतर वापस जमा क' देल जाएत। 
रिजर्व बैंक के कहब अछि कि अगर ग्राहक अनधिकृत रूप सँ निकालल गेल राशि के जानकारी चैर सँ सात दिनक भीतर दैत अछि तेँ हुनकर खुदक जिमेवारी होएत बशर्ते ई राशि 25000 टाका तक हुआ। एहिसँ बेसी  नुकसान के भरपाई बैंक करत। मुदा ग्राहक के लापरवाही जेना अपन खाता के जानकारी किनको दोसर क' बतेबाक कारण भेल ग्राहक क' खुद उठबा पड़त।

इंटरनेट बैंकिंग बला ग्राहक के खाता आओर कार्ड सँ अनअथॉराइज्ड ट्रांजैक्शन के बढ़ैत मामला क' देखैत आरबीआई ई गाइडलाइन जारी कएलनि। ऑनलाइन फ्रॉड के घटना सँ बचबाक लेल आरबीआई हर ट्रांजैक्शन पर एसएमएस आओर ईमेल अलर्ट जरूरी क' देना अछि। आब ट्रांजैक्शन अलर्ट पर एक रिप्लाई के ऑप्शन सेहो होएत। 

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