सरकारी कर्मचारी यदि पीता शराब तेँ नौकरी से धोता हाथ

पटना। 16 फरवरी। राज्य के सरकारी कर्मचारि आर न्यायिक अधिकारि सभ पर बिहार सरकार सख्त होयत नजैर आइब रहल अछि। कैल्ह बुधवार दिन कैबिनेट केर बैठक मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार के एंप्लॉयी कंडक्ट रूल्स, 1976 मे संशोधन के प्रस्ताव क' मंजूरी दैत सरकारी कर्मचारि सभक लेल कैको निषेधात्मक प्रावधान जोड़बा के हरी झंडी देखेलैन्ह। आब शराब पीबैत या ड्रग्स लैत पकरल गेला पर सरकारी कर्मचारी क' अप्पन नौकरी से हाथ तक धोबे पैड़ सकैत अछि। 

प्रदेश मे लागू शराबबंदी क' आर मजबूती देबाक लेल सरकार ई डेग उठेलन्हि अछि, आब सरकारी कर्मचारी या न्यायिक अधिकारी के शराब पीबा पर पाबंदी लगाओल गेल अछि।

पत्रकार सभके संबोधित करैत कैबिनेट सचिव बृजेश महरोत्रा कहलनि कि मूल नियम केर मुताबिक, ड्यूटी पर कुनु सरकारी कर्मचारी नशा नहि क' सकैत छैथ लेकिन संशोधन के बाद आब ओ कतहु भी मादक पदार्थ के सेवन नहि क' सकैत छैथ। नियम केर उल्लंघन कराइ बला पर विभागीय कार्यवाही कायल जायत आर नौकरी तक जे सकैत अछि। 

बिहार के सरकारी कर्मचारि सभ नहि सिर्फ अप्पन राज्य मे बल्कि आन राज्य सभमे सेहो नियम नहि तोईड़ सकैत छैथ। दोसी पाएल गेला पर कर्मचारी सभके सजा भुगते पड़तैन्ह।

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