पटना। 20 जुलाई। आब बिहार सरकार गाम केँ सेहो पूरा तरहे नशामुक्त करबाक तैयारी क' रहल अछि। प्राप्त जानकारीक मुताबिक़ अगर कुनु गाम मेँ कियो शराबी भेटता या शराब भेटल तेँ ओहि गामक मुखिया आर सरपंच केँ जेल हेतन्हि।
राज्य सरकार सभ गाम केँ पूरा तरहे नशामुक्त करबाक तैयारी मेँ अछि जाहिलेल बहुत सख्त डेग उठाओल जायत। अपने केँ बता दी कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी केर बादो ग्रामीण इलाका म' शराब धरल्ले सँ तीन गुना, चारि गुना भाव मेँ भेट रहल अछि।
ग्रामीण इलाका म' लोग मादक पदार्थ केँ सेवन नै करैथ, एहि लेल जिम्मेवारी तय करल जे रहल अछि। अगर गाम मेँ मादक पदार्थ केँ निर्माण, कारोबार, गांजा-भांग केर खेती या सेवन होयत तेँ एकर सूचना देबाक जिम्मेवारी मुखिया आर सरपंच के होयत।
उत्पाद विभाग एहि तरहक प्रस्ताव तैयार क' लेना अछि। उम्मीद अछि कि विधानमंडल केँ 29 जुलाई सँ 4 अगस्त तक होय बला मानसून सत्र मेँ ई विधेयक आनल जे सकैत अछि। सरकार पूर्ण शराबबंदी केँ संग पूर्ण नशामुक्त राज्य बनेबाक तैयारी क' रहल अछि। उत्पाद विभाग कानून केँ आर कठोर करबाक प्रस्ताव सरकार केँ भेजना अछि।
एतबे नै , नारकोटिक विभाग केँ संग सूचना सभक आदान-प्रदान के लेल उत्पाद विभाग कोआर्डिनेशन स्थापित क' रहल अछि। विभाग केँ सूचना भेटल अछि कि शराबबंदी के बाद राज्य मेँ गांजा, कफ सीरप आर नशीला इंजेक्शन लेबै बला लोगक संख्या मेँ वृद्धि भ' रहल अछि।
अगर कुनु गाम मेँ मादक पदार्थ केर निर्माण, सेवन या खेती होयत अछि तेँ गामक मुखिया आर सरपंच एहि केँ सूचना उत्पाद विभाग केर अधिकारी या संबंधित थाना या फेर डीएम क' देता।
एक दिस पूर्ण नशामुक्त राज्य बनेबाक प्रयास भ' रहल अछि तेँ दोसर दिस हाईकोर्ट केर डबल बेंच द्वारा कैल्ह मंगल दिन एक अहम फैसला मेँ जर्दा पान मसाला व गुटखा केर बिक्री पर फूड सेफ्टी कानून केँ तहत लगाओल रोक केँ रद्द क' देल गेल। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी आर न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह केर खंडपीठ द्वारा तंबाकू कंपनि सभक रिट याचिका क' मंज़ूर करैत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तक ओहि अधिसूचना केँ निरस्त क' देल गेल।
एहि कानून केँ तहत पिछ्ला बरख 6 नवंबर क' पान मसाला, गुटका आर जर्दा मेँ फूड सेफ्टी कानून केर मापदंड अनुसार तंबाकूक मात्रा नै हेबाक आर ओहि केर बिक्री पर राज्य भरी मेँ एक बरखक लेल रोक लगा देल गेल छल।
राज्य सरकार सभ गाम केँ पूरा तरहे नशामुक्त करबाक तैयारी मेँ अछि जाहिलेल बहुत सख्त डेग उठाओल जायत। अपने केँ बता दी कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी केर बादो ग्रामीण इलाका म' शराब धरल्ले सँ तीन गुना, चारि गुना भाव मेँ भेट रहल अछि।
ग्रामीण इलाका म' लोग मादक पदार्थ केँ सेवन नै करैथ, एहि लेल जिम्मेवारी तय करल जे रहल अछि। अगर गाम मेँ मादक पदार्थ केँ निर्माण, कारोबार, गांजा-भांग केर खेती या सेवन होयत तेँ एकर सूचना देबाक जिम्मेवारी मुखिया आर सरपंच के होयत।
उत्पाद विभाग एहि तरहक प्रस्ताव तैयार क' लेना अछि। उम्मीद अछि कि विधानमंडल केँ 29 जुलाई सँ 4 अगस्त तक होय बला मानसून सत्र मेँ ई विधेयक आनल जे सकैत अछि। सरकार पूर्ण शराबबंदी केँ संग पूर्ण नशामुक्त राज्य बनेबाक तैयारी क' रहल अछि। उत्पाद विभाग कानून केँ आर कठोर करबाक प्रस्ताव सरकार केँ भेजना अछि।
एतबे नै , नारकोटिक विभाग केँ संग सूचना सभक आदान-प्रदान के लेल उत्पाद विभाग कोआर्डिनेशन स्थापित क' रहल अछि। विभाग केँ सूचना भेटल अछि कि शराबबंदी के बाद राज्य मेँ गांजा, कफ सीरप आर नशीला इंजेक्शन लेबै बला लोगक संख्या मेँ वृद्धि भ' रहल अछि।
अगर कुनु गाम मेँ मादक पदार्थ केर निर्माण, सेवन या खेती होयत अछि तेँ गामक मुखिया आर सरपंच एहि केँ सूचना उत्पाद विभाग केर अधिकारी या संबंधित थाना या फेर डीएम क' देता।
एक दिस पूर्ण नशामुक्त राज्य बनेबाक प्रयास भ' रहल अछि तेँ दोसर दिस हाईकोर्ट केर डबल बेंच द्वारा कैल्ह मंगल दिन एक अहम फैसला मेँ जर्दा पान मसाला व गुटखा केर बिक्री पर फूड सेफ्टी कानून केँ तहत लगाओल रोक केँ रद्द क' देल गेल। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी आर न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह केर खंडपीठ द्वारा तंबाकू कंपनि सभक रिट याचिका क' मंज़ूर करैत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तक ओहि अधिसूचना केँ निरस्त क' देल गेल।
एहि कानून केँ तहत पिछ्ला बरख 6 नवंबर क' पान मसाला, गुटका आर जर्दा मेँ फूड सेफ्टी कानून केर मापदंड अनुसार तंबाकूक मात्रा नै हेबाक आर ओहि केर बिक्री पर राज्य भरी मेँ एक बरखक लेल रोक लगा देल गेल छल।
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