बदैल गेल नैशनल पेंशन स्कीम (NPS) केँ नियम, आब 3 बरखक बाद निकैल सकैत छी 25% धरीक रकम

नई दिल्ली। 18 जनवरी। नैशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) उपभोक्ता सभक लेल नीक खबैर अछि। पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) आंशिक निकासी केर नियम मे कने ढील देना अछि। नवा नियम केर तहत पेंशन फंड मे तीन बरख धरी योगदान करनिहार एनपीएस उपभोक्ता सभक रकम केँ 25 प्रतिशत हिस्सा किछु शर्तक संग निकालल जे सकैछ। 

आब रिहायशी मकान, गंभीर बीमारीक इलाज, उच्च शिक्षा आओर बच्चा सभक बिआहक लेल एनपीएस सँ किछु पैसा निकालल जे सकैछ। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एक परिपत्र मे कहलक कि जाहि एनपीएस अंशधारक सभ तीन बरख धरी योगदान केना अछि, ओ सभ किछु निर्धारित खर्चक लेल कुल कोष सँ 25 प्रतिशत धरी निकैल सकैछ। एहिमे कहल गेल अछि कि अंशधारक सभकेँ अप्पन व्यक्तिगत खाता सँ कुल योगदानक अधिकतम 25 प्रतिशत निर्धारित उद्देश्य सँ निकालबाक अनुमति होयत। 

अंशधारक योगदान अवधिक दौरान अधिकतम तीन बेर धन केर निकासी क' सकैछ। पीएफआरडीए केर मुताबिक अंशधारक सभकेँ एनपीएस खता सँ निर्धारित मकसदक लेल धन निकालबाक छूट होयत, जाहिमे बच्चा केँ उच्च शिक्षा आओर बिआह शामिल अछि। रिहायशी मकान वा फ्लैट किनबाक लेल सेहो निकासीक अनुमति होयत। 

सर्कुलर मे आगू कहल गेल अछि कि अगर अंशधारक लग पैतृक संपत्ति क' छोड़ी व्यक्तिगत रूप सँ वा संयुक्त नाम पर कोनो रिहायशी मकान वा फ्लैट अछि, तेँ निकासीक अनुमति नहि होयत। ऐहिक अलावा कैंसर, किडनी खराब होयब आओर हृदय रोग जेहन बीमारी सभक लेल कोष निकालल जे सकैछ। एनपीएस सरकारक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अछि। एहिमें पहिने दस बरखक योगदान सँ पहिने आंशिक निकासी नहि करबाक  नियम छल।