नियोजित शिक्षक सभके भेटल राहत, हाई कोर्ट स्थायी शिक्षक सभक बराबर वेतन केर मांग क' सही ठहरौलनि

पटना। 01 नवम्बर। पटना हाई कोर्ट द्वारा विभिन्न सरकारी स्कूल सभमे  नियोजित शिक्षक सभके कैल्ही मंगल दिन बड़का राहत देल गेल। हाई कोर्ट द्वारा स्थायी शिक्षक सभक बराबर नियोजित शिक्षक सभक वेतन केर मांग क' सही ठहराओल गेल अछि। हाई कोर्ट के एहि निर्णय सन प्रदेश के चारि लाख नियोजित शिक्षक सभके राहत केर उम्मीद अछि। 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आओर न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय केर खंडपीठ द्वारा ई निर्णय देल गेल। खंडपीठ द्वारा समान काजक समान वेतन केर सिद्धांत क' लागू करबाक तहत 2006 के नियम के पूर्व नियोजित शिक्षक सभक राज्य सरकारी स्कूल सभक आन स्थायी शिक्षक सभक जोका वेतन देबाक मांग क' सही ठहरौलनि अछि। 

प्रदेश के करीब चारि लाख एहेन नियोजित शिक्षक जे कि राज्य के सरकारी स्कूल सभक आन स्थायी शिक्षक सभक तुलना म' कम मानदेह पाएब रहल छथि, हुनका लेल अदालत के ई निर्णय बड़का राहत केर तौर देखा रहल अछि। 

अदालत द्वारा ई आदेश बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति सहित कैको आन केर याचिका पर सुनवाई करैत देल गेल अछि। याचिका म' बिहार सरकार के शिक्षक सभक बहाली ल' क' 2006 के नियम क' चुनौती देल गेल छल। याचिकाकर्ता सभक कहब अछि कि स्कूल सभमे हुनका सँ काज स्थायी शिक्षक सभक बराबर लेल जायत अछि मुदा वेतन समान नहि देल जायत अछि।

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