ओनाकि बिहार सरकार के सेवा म' जगह पाबै बला सभ कर्मि क' पहिने सँ ई शपथ पत्र देबा पड़ैत छैन्ह कि ओ दहेज मुक्त बिआह करता। मुदा एखन धरी एहि नियम क' सख्ती सँ लागू नहि कायल गेल छल। नीतीश सरकार द्वारा ऐहिके प्राथमिकता म' शामिल करैत एहि मामला म' शिकायत भेटला पर नौकरी स' बर्खास्त करबाक फैसला लेल गेल अछि।
दहेजबंदी आओर बाल बिआह निषेध ल' क' नोडल एजेंसी महिला विकास निगम द्वारा एहि संबंध म' सभ विभाग आओर जिला प्रशासन क' पत्र लिख निर्देश देल जायत कि ओ सरकारी सेवा म' आबै बला कर्मि सभसँ शपथ पत्र लेबाक संग एहि पर सख्त नजैर सेहो राखैत। सरकारी कर्मचारी केर खिलाफ कुनू शिकायत भेटला पर, हुनका पर तुरंत कार्रवाई कायल जाय। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी कहलनि कि सभ तरहक सरकारी कर्मि पर ई नियम लागू होयत।
दहेजबंदी आओर बाल बिआह निषेध ल'क' आन तरहक प्रावधान सेहो लागू कायल जायत। एहिमे विवाह भवन द्वारा बिआह पूर्व दहेज नहि लेबाक आओर देबाक आ बाल बिआह नहि करबा सँ सम्बंधित शपथ पत्र लेल जायत। यदि कोनो पंडित वा मौलवी वा धर्मगुरु बाल बिआह करेता, तेँ हुनको खिलाफ कार्रवाई कायल जायत।
अपने क' बता दी शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार द्वारा सामाजिक सुधारक दिशा म' बाल बिआह आओर दहेजक खिलाफ मुहिम के रूप म' दोसर बड़का डेग उठाओल गेल अछि। नीतीश कुमार 2 अक्टूबर क' गांधी जयंती के दिन आह्वान केना रहथिन कि सभकियो दहेज युक्त बिआह केर बहिष्कार करि आओर ओहिमे शामिल नहि होय।
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