ओतहि, हुनकर पिता बिंदी यादव क' पांच बरखक सजा सुनाओल गेल अछि। रॉकी केर अलावा टेनी यादव आओर राजेश कुमार क' आजीवन कारावास भेल अछि। एहि मामला म' कोर्ट रॉकी केर अलावा हुनकर पिता बिंदी यादव, ड्राइवर टेनी यादव आओर बॉडीगार्ड राजेश यादव क' दोषी करार देलनि। एडीजे-1 सच्चिदानंद सिंह केर कोर्ट एहि मामला केर सुनवाई करैत रॉकी क' दोषी करार देना छल। बिंदी, टेनी व राजेश कुमार पर एहि मामला म' साक्ष्य नुकाबै केर आरोप छल।
जेडीयू सँ निलंबित एमएलसी मनोरमा देवी केँ पुत्र रॉकी यादव, राजेश कुमार सिपाही एवं राजीव कुमार उर्फ़ टेनी यादव क' धारा 323/302/34 आईपीसी एवं 27/30 आर्म्स एक्ट केर तहत दोषी करार देल गेल आओर अलग सँ राजेश सिपाही क' धारा 217 एवं बिंदी यादव क' धारा 212/177 केर तहत दोषी करार देल गेल अछि।
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