दू साध्वी केर यौन शोषण मामला म' डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम क' 20 बरखक सजा

रोहतक। 28 अगस्त। दू साध्वी केर यौन शोषण मामला म' डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम क' अदालत द्वारा 10 -10 बरखक कारावास केर सजा सुनाओल गेल। बहुत कड़ा सुरक्षा व्यवस्था केर बीच रोहतक के सुनारिया जेल म' लागल अदालत म' जस्टिस जगदीप सिंह सजा केर घोषणा केलनि।

अदालत द्वारा सीबीआई आओर बचाव पक्ष केर वकील सभके अप्पन - अप्पन  दलील पेश करबाक लेल 10-10 मिनट केर समय देल गेल। सजा सुनबा सँ पहिने बाबा राम रहीम भरल आँखि सँ हाथ जोड़ी की अदालत सँ रहम केर मांग करैत देखकर देलनि। 

गुरमीत राम रहीम केर वकील कहलनि कि राम रहीम समाजसेवी छथि एहिलेल हुनका लेल अदालत क' नरमी बरतबाक चाही। आगा ओ कहलनि  कि राम रहीम लोग सभक भलाई लेल काज केना छथि। सफाई अभियान आओर रक्त दान जेहेन सामाजिक काज केना छथि। 

ओम्हर सीबीआई द्वारा राम रहीम के लेल बेसी सँ बेसी सजा यानी की आजीवन कारावास केर मांग काएल गेल छल। जांच एजेंसी सभक दलील छल कि ई सिर्फ यौन शोषण केस नहि, बल्कि भरोसा तोड़ैत लगातार यौन शोषण करबाक मामला थीक। 

कोर्ट द्वारा दुनू पक्षक दलील सुनबाक बाद राम रहीम केर लेल 20 बरखक कारावास केर सजा केँ घोषणा काएल गेल। अपने क' बता दी राम रहीम केर वकील सभक कुनु भी दलील अदालत म' नहि चैल सकल।

एहि सँ पहिने 25 अगस्त दिन सिरसा केर विशेष सीबीआई अदालत द्वारा  डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम क' साध्वी केर यौन शोषण मामला म' दोषी करार देल गेल छल। जाहिक बाद डेरा समर्थक सभ हरियाणा, पंजाब आओर राजधानी दिल्ली तक म' बहुत हिंसा केना छल। खास तौर पर पंचकूला आओर सिरसा म' पत्थरबाजी, आगजनी आओरतोड़फोड़ के कैको घटना क' अंजाम देना छल। एहि हिंसा म' 37 सँ बेसी लोगक मौत भेल छल।

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