नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेनिहार पर एक लाख के जुर्माना

पटना। 06 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के  आरोप लगबै बला याचिका क' अदालत के समय बर्बाद करै बला याचिका बतबैत याचिककर्ता पर एक लाख टाका के जुर्माना बरकरार राखलनि। 

न्यायालय याचिककर्ता मिथिलेश कुमार के पुनर्विचार याचिका खारिज करैत एक सप्ताह के भीतर जुर्माना देबाक आदेश देलनि। दरअसल मिथिलेश कुमार पछिला बरख स्लीपर घोटाला म' भ्रष्टाचार के आरोप लगबैत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के मांग सम्बंधित याचिका दाखिल केना छलखिन।

कोर्ट एहि याचिका क' ख़ारिज करबाक संगे संग याचिकाकर्ता क' बेवजह अदालत के कीमती समय बर्बाद करबाक लेल एक लाख टाकाक जुर्माना सेहो लगौलैन्ह।

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