कोर्ट कs फैसला सs नितीश सरकार के भेटल सीख़ - कृपानन्द आजाद
मधुबनी। 17 मई। पटना हाईकोर्ट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैग झटका दैत नीतीश सरकार के सात निश्चयों में सs दू निश्चय नल-जल आर नाली-गली योजनाओं के पंचायत सs अधिकार छीनके आदेश के रद्द क' देलक।
बिहार मुखिया महासंघ, मधुबनी मुखिया महासंघ , अरवल मुखिया महासंघ , सारण मुखिया महासंघ व अन्य के द्वारा दायर याचिका (CWJC No. 2011/2017, CWJC No. 3068/2017, आ CWJC No. 19591 /2017) पर मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन के खंडपीठ सुनवाई कs फैसला सुरक्षित रखने छलाह, जाहि के बुध दिन सुनायल गेल। राज्य सरकार पिछला जुलाई-अगस्त में 14वॉ वित्त आयोग द्वारा देल गेल धन राशिक' 80 फीसदी धन एही दुनू योजनाओं पर खर्च कर के आदेश देने छल। सँगैहै वार्ड विकास समिति क' गठन कैने छल, जकड़ा योजना के कार्यान्वित कर के जिम्मा देल गेल छल। एही फैसला के खिलाफ राज्यक' मुखिया संघ कोर्ट पहुंचल छल।हाईकोर्ट राज्य सरकार के दुनू आदेश के रद्द करैत पंचायत के योजना के कार्यान्वित करके फेर सs अधिकार देला।
कोर्ट के एही फैसला पर मधुबनी मुखिया महासंघ के अध्यक्ष कृपा नन्द आजाद प्रसन्ता व्यक्त करैत कहला कि कोर्ट के एही फैसला सs पंचायत में विकाश के गति धीमा नै पडत सँगैह आम जान मानस के सहयोग करके लेल आभार सेहो प्रकट कएला।
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