
नई दिल्ली। 14 मार्च। सुप्रीम कोर्ट गोवा मे मनोहर पर्रिकर केर ताजपोशी पर रोक लगेबाक कांग्रेस केर मांग के खारिज कएलनि अछि। कोर्ट एहि मामला मे मनोहर पर्रिकर क' 16 मार्च दिन विधानसभा मे बहुमत परीक्षण केर आदेश देलनि अछि। सुप्रीम कोर्ट मामला के सुनवाई करैत एहि मामला मे उल्टे कांग्रेस से सवाल पूछलैंह कि ओ याचिका मे विधायक सभक समर्थन के आंकड़ा किएक नहि देलनि। देशक सभसे पैघ अदालत स्पष्ट केलनि कि सरकार बनेबाक लेल न्योता देब गवर्नर केर विशेषाधिकार अछि। कोर्ट कांग्रेस से सवाल कएलनि कि ओहि समय अहाँ कते रही जखन मनोहर पर्रिकर सरकार बनेबाक दावा केलैन्ह ?
कांग्रेस दिस से अभिषेक मनु सिंघवी दलील देलनि कि गवर्नर सभसे बड़का पार्टी होयबाक बादो सरकार गठन पर पार्टी केर राय नहि लेलनि। ओतहि पूर्व अटर्नी जनरल हरीश साल्वे एहि मामला पर सरकार के पक्ष राखलैन्ह। कांग्रेस कम सीट के बावजूद सरकार बनेबाक बीजेपी केर दावा के लोकतंत्र केर हत्या करार दैत सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती देना छल। दुई जजक बेंच आय भोर 11 बजे सही याचिका केर सुनवाई शुरू कएलनि। कांग्रेस एहि मुद्दा के सुप्रीम कोर्ट के संग संग संसद मे सेहो उठौलन्हि। बहुत हंगामा के बाद कांग्रेस के सांसद सभ लोक सभा से वॉकआउट कएलनि।
गौरतलब अछि कि रविवार दिन मनोहर पर्रिकर केर नेतृत्व मे बीजेपी गोवा मे अगिला सरकार बनेबाक दावा पेश केलनि छल। गोवा केर राज्यपाल मृदुला सिन्हा पर्रिकर क' गोवा के नवा मुख्यमंत्री के रूप मे नियुक्त कएलनि। संगहि हुनका गोवा विधानसभा मे बहुमत साबित करबाक लेल कहलनि। अपने के बता दी गोवा के चुनाव मे कुनुभि पार्टी क' बहुमत नहि भेटल अछि।
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