दुष्कर्म आरोपी क' दस बरखक सजा आओर 50,000 टाका केर अर्थदंड

दरभंगा। 04 मार्च। दुष्कर्म के एक मामला मे चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय केर कोर्ट कैल्ह शुक्रवार दिन विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलवाड़ी निवासी सुबोध कुमार क' भादवि के धारा 376 (दुष्कर्म) मे दस बरखक सश्रम कारावास व 50,000 टाका अर्थदंड के सजा सुनौलन्हि। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एहि दुष्कर्म मामला क' प्रेम प्रसंगक मामला बतबैत अभियुक्त क' कम सँ कम सजा देबाक मांग अदालत से कएलन्हि। ओतहि अभियोजन पक्ष के एपीपी उमेश राम एहिके अक्षम्य अपराध कहैत बेसी सँ बेसी सजा देबाक गुजारिश न्यायालय से कएलन्हि। कोर्ट अपन फैसला मे अर्थदंड के राशि पीड़िता क' देबा आओर राशि के वसूलीक दायित्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार क' सौपलन्हि।  

अभियोजन पक्ष के संचालन क' रहल एपीपी विनय कुमार सिंह व उमेश राम कहलनि कि 15 फरवरी 2013 के सरस्वती पूजाक दिन पीड़िता युवती अपन घर मे असगर छली। करीब 1 बजे दिन मे सुबोध कुमार हुनका घर पहुंच हुनका असगर देख हुनका संग जबरदस्ती मूंह काला कएलनि। विरोध करबा पर हुनका बियाह करबाक आश्वासन द' लगातार दुष्कर्म करैत रहला। जखन पीड़िता 8 माह के गर्भवती भ' गेली तेँ सुबोध बियाह करबा से इंकार क' देलनि। ओहिक बाद पीड़िता सीजेएम कोर्ट मे परिवाद दाखिल करौलन्हि। 

कोर्ट के आदेश पर विवि थाना मे कांड संख्या 219/13 दर्ज भेल। जाहिक  विचारण अदालत मे सत्रवाद संख्या 50/15 के तहत शुरु भेल।  एपीपी उमेश राम अदालत मे कूल 9 गवाह सभक गवाही करौलन्हि। सूनवाई पूरा भेलाक बाद अदालत सुबोध कुमार क' 28 फरवरी दिन दुष्कर्म करबाक  दोषी करार देना छल। ओतहि तात्विक साक्ष्य केर अभाव मे आन 5 आरोपि सभके बड़ी क' देल गेल। 

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