गौरतलब अछि कि एहि मामलाक अनुसंधानकर्ता पटना सिटी व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम ख्याति सिंह केर अदालत मे एक आवेदन द' कहने छल कि चूंकि एहि मामलाक कैको आरोपी लोकसेवक छैथ, एहिलेल प्राथमिकी मे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम केर धारा जोड़ब आवश्यक अछि। अनुसंधानकर्ता के अनुरोध क' कोर्ट स्वीकार केलैन्ह।
कोर्ट सँ इयो अनुरोध कायल गेल छल कि प्राथमिकी मे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम केर धारा जोड़बाक बाद मामलाक अगला सुनवाई लेल संबंधित रिकार्ड क' निगरानी केर विशेष अदालत मे भेजल जाए। एहि आलोक मे एसीजेएम रिकॉर्ड क' विशेष अदालत मे भेजबाक आदेश देलनि।
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