कामकाजी महिला सभकेँ केंद्र सरकार के तोहफा, प्रेगनेंसी मे भेटत 26 सप्ताह के छुट्टी

नई दिल्ली। 10 मार्च। कामकाजी महिला सभकेँ केंद्र सरकार देलैन्ह बड़का तोहफा। कैल्ह गुरुवार दिन संसद मे एक बिल पर मुहर लगाओल गेल। जाहिसे महिला सभकेँ बड़का राहत भेटल अछि। ई बिल महिला सभक प्रेगनेंसी सँ जुड़ल छुट्टी लेल छल। एहि बिलक अनुसार आब महिला सभ  यदि प्रेग्नेंट हेबाक बाद मैटरनिटी लीव लेवा चाहती तेँ हुनका 12 सप्ताह से 26 सप्ताह धरिक पेड लीव भेटत। ऐहिक सीधा फायदा 18 लाख महिला सभके भेटत।

ई नवा कानून ओहि सभ संस्थान मे लागू होयत जाहिमे10 से बेसी लोग काज करैत अछि। संगहि 26 सप्ताह के पेड लीव पहिल 2 बच्चा लेल भेटत। तेसर बच्चा लेल 12 सप्ताह के छुट्टी भेटत। एहि बिल पर मोहर लगलाक बाद भारत दुनियांक तेसर देश बैन गेल अछि। जतेँ महिला सभके एतेक नमहर मैटरनिटी लीव भेटत। कनाडा मे 50 सप्ताह तेँ ओतहि नॉर्वे मे 44 सप्ताह के पेड मैटरनिटी लीव भेटैत अछि। 

अपने के बता दी कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, 1961 महिला सभक  रोजगार केर सुरक्षा करैत अछि। जाहिक तहत यदि ओ प्रेग्नेंट होयत छथि तेँ हुनक नौकरी ख़तरा मे नहि पड़ैत अछि आओर छुट्टी सेहो पेड होयत अछि। ई नवा बिल पास भेला से  कामकाजी महिला सभमे बहुत ख़ुशी देखल गेल। ओ आब एहि सुविधा के लाभ उठा अप्पन नवजात केर बेसी सँ बेसी देखभाल क' सकती।

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