
पटना। 20 मार्च। इंटर टॉपर्स घोटाला के मुख्य अभियुक्त बच्चा राय क' राहत नहि भेटल। सुप्रीम कोर्ट हुनका जमानत नहि देलैन्ह। आय सोमवार के सुप्रीम कोर्ट मे एहि मामला पर सुनवाई भेल। आब बच्चा राय क' जेलहि मे रहे परतैन्ह। ऐहिक अगिला सुनवाई सात अप्रैल क' होयत।
दरअसल, इंटर टॉपर घोटाला के मास्टर माइंड बच्चा राय पर आय सुप्रीम कोर्ट मे अहम सुनवाई भेल। सुप्रीम कोर्ट मे भेल सुनवाई केर दौरान कोर्ट बच्चा राय केर जमानत याचिका खारिज क' देलैन्ह। अपने के बता दी कि पटना हाईकोर्ट द्वारा बच्चा राय क' देल गेल जमानत के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट मे जमानत रद्द करबाक याचिका केना छल। कोर्ट सुनवाई केर दौरान इयो कहलनि कि यदि बच्चा राय जेल सँ बाहर रहता, तेँ ओ इंटर टॉपर्स घोटाला मे चैल रहल ट्रायल के सेहो प्रभावित क' सकैत छैथ।
गौरतलब अछि कि पटना हाईकोर्ट बच्चा राय के मामला मे कहने छल कि अगर 30 दिनक भीतर बच्चा राय के खिलाफ चार्जफ्रेम नहि भेल, तेँ हुनका जमानत द' देल जायत। कोर्टक एहि फैसला के बाद बिहार सरकार आओर इंटर टॉपर घोटाला के जांच क रहल टीम पर सवालिया निशान लागब शुरू भ' गेल छल। एहि सभके देखैत बिहार सरकार बच्चा राय केर जमानत केर खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गेल आओर हुनक जमानत रद्द करबाक मांग कएलनि। एहि मामला पैट आय सोमवार के सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई भेल। ओनाकि बच्चा राय सुप्रीम कोर्ट के नोटिसक जवाब देलनि। बच्चा राय खुद केँ निर्दोष बतौलन्हि। ओतहि एक सप्ताह मे बिहार सरकार सँ जवाब माँगलैन्ह। अगला सुनवाई सात अप्रैल के होयत।
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