इनकम टैक्स रिटर्न आओर पैन कार्ड बनेबाक लेल आधार नंबर होयत जरुरी

नई दिल्ली। 22 मार्च। केंद्र सरकार इनकम टैक्स रिटर्न भरबाक लेल आधार नंबर के जरूरी करे जा रहल अछि। ऐहिक लेल वित्त मंत्री अरुण जेटली पार्लियामेंट मे कैल्ह मंग दिन फाइनेंस अमेंडमेंट बिल मे ऐहिक प्रपोजल राखने छैथि। यदि एहिके संसद केर मंजूरी भेट गेल तेँ ई नियम 1 जुलाई सँ लागू भ' जायत। ऐहिक संगे संग आब पैन कार्ड बनेबाक लेल सेहो आधार नंबर जरुरी होयत। 

फाइनेंस अमेंडमेंट बिलक प्रपोजल केर मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करबाक  अलावा पैन कार्ड के एप्लीकेशन लेल आधार नंबर जरूरी होयत। सरकारी आंकड़ाक मुताबिक हर बरख देश मे ढाई करोड़ लोग पैन कार्ड के लेल आवेदन करैत छथि। ओतहि, आब 25 करोड़ लोग सभक पैन कार्ड इश्यू कायल गेल अछि। एहि प्रपोजल केर मुताबिक, यदि पैन कार्ड आधार आइडेंटिटी सँ लिंक नहि होयत तेँ ओहिके अवैध मानल जायत। 

सरकार आओर जानकार सभक मानब अछि कि बेसी सँ बेसी लोग सभके टैक्स केर दायरा मे आनबाक कोशिश के तहत ई प्रपोजल राखल गेल अछि। एखन धरी करीब 6 करोड़ लोग एहेन छैथि, जे इनकम टैक्स फाइल करैत छथि। जिनका सभ लग पैन कार्ड अछि। ओतहि, एखन धरी 111 करोड़ आधार नंबर एखन धरी जारी कायल गेल अछि। ऐनामेँ यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करबाक लेल आधार नंबर जरूरी होयत तेँ लोग सभ पर नजैर राखब आसान होयत। 

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