बिहार उच्च न्यायिक सेवा भर्ती मे 50 प्रतिशत आरक्षण क' मंजूरी

पटना। 28 दिसम्बर। राज्य मंत्रिपरिषद बिहार उच्च न्यायिक सेवा, जिला न्यायधीश : प्रवेश बिंदू आर बिहार असैनिक सेवा : न्याय शाखा : भर्ती मे 50 प्रतिशत आरक्षण देबाक लेल कैल्ह मंजूरी प्रदान कायल गेल। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केर अध्यक्षता मे कैल्ह संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद केर बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जी एस गंगवार कहला कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा : संशोधन: नियमावली 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा : न्याय शाखा: भर्ती : संशोधन नियमावली 2016 केँ स्वीकृति प्रदान कायल गेल। 

आगा ओ कहला कि एहि नियमावली मे निहित आरक्षण के प्रावधान केर तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश : प्रवेश बिंदू : आर बिहार असैनिक सेवा : न्याय शाखा : के पद पर सीधा नियुक्ति मे अत्यंत पिछडा वर्गक लेल 21 प्रतिशत, पिछडा वर्गक लेल 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातिक लेल 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति क लेल 1 प्रतिशत केर  प्रावधान अछि। सभ श्रेणिमे महिला सभक लेल 35 प्रतिशत आर दिव्यांग उम्मीदवार सभक लेल एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण केर प्रावधान होयत।

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जी एस गंगवार कहला कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा मे वर्तमान मे कुनू आरक्षण नहि अछि जखनकि बिहार असैनिक सेवा : न्याय शाखा : मे 27 प्रतिशत आरक्षण केर प्रावधान अछि।

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