दिल्ली। 07 अक्टूबर। आय शुक्रवार दिन बिहार केँ लेल बहुत अहम् साबित भेल। सुप्रीम कोर्ट बिहार पर देल गेल अप्पन आजुक दोसर मसला म' मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केर पुरनका शराबबंदी कानून क' हरी झंडी द' देलन्हि। एहि कानून क' पटना हाईकोर्ट द्वारा नागरिक अधिकार केर हनन कहैत पिछ्ला मास रद्द क' देना छल।
उच्चतम न्यायालय आय एहि मामला पर सुनवाई करैत पटना हाईकोर्ट केर ओहि फैसला पर रोक लगा देलन्हि जाहि म' राज्य भरी म' 1 अप्रैल क' लागू भेल शराबबंदी कानून पर रोक लगाओल गेल छल। एहि मामला पर पिछले 30 सितम्बर क' आयल पटना हाईकोर्ट केर फैसला केँ बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जेबाक निर्णय लेना छल। आय शुक्रवार क' आयल उच्चतम न्यायालय केर फैसला केँ बाद आब बिहार म' पूर्ण शराबबंदी म' शक केर कउनु गुंजाइश नै अछि किएक जे रविवार 2 अक्टूबर सँ राज्य म' नया शराबबंदी कानून लागू क' देल गेल छल।
उच्चतम न्यायालय आय एहि मामला पर सुनवाई करैत पटना हाईकोर्ट केर ओहि फैसला पर रोक लगा देलन्हि जाहि म' राज्य भरी म' 1 अप्रैल क' लागू भेल शराबबंदी कानून पर रोक लगाओल गेल छल। एहि मामला पर पिछले 30 सितम्बर क' आयल पटना हाईकोर्ट केर फैसला केँ बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जेबाक निर्णय लेना छल। आय शुक्रवार क' आयल उच्चतम न्यायालय केर फैसला केँ बाद आब बिहार म' पूर्ण शराबबंदी म' शक केर कउनु गुंजाइश नै अछि किएक जे रविवार 2 अक्टूबर सँ राज्य म' नया शराबबंदी कानून लागू क' देल गेल छल।
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