नई दिल्ली। 09 जनवरी। अप्पन आदेश केँ पलटैत सुप्रीम कोर्ट सिनेमाघर सभमें फिल्म देखाबई सँ पहिने राष्ट्रगान बजेबाक अनिवार्यता केँ खत्म क' देना अछि। एहि मुद्दा पर केंद्र सरकार केँ रुख बदलबाक बाद मानल जे रहल छल कि कोर्ट सेहो अप्पन फैसला बदैल सकैत अछि। केंद्र सरकार कैल्हि सोम दिन कहने छल कि अदालत क' अप्पन आदेश मे बदलाव करबाक चाही। केंद्र सरकार कोर्ट मे हलफनामा दायर करी कहने छल कि एहि मुद्दा पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी केर गठन कायल गेल अछि ताकि ओ नवा गाइडलाइंस तैयार क' सके।
सुप्रीम कोर्ट आय मंगल दिन एहि मामला पर सुनवाई करैत सरकारक हलफनामा केँ स्वीकार क' लेलक। कोर्ट कहलक कि सिनेमाघर सभमे राष्ट्रगान बजेबा संबंधी अंतिम फैसला केंद्र द्वारा गठित कमिटी करत। ऐहिक संगे सुप्रीम कोर्ट कहलक कि कमिटी क' सभ दृष्ट्रि पर व्यापक रूप सँ विचार करबाक चाही। एहि फैसलाक बाद बाद फिल्म सँ पहिने राष्ट्रगान बजायब वा नहि बजायब सिनेमाघर सभक मालिक सभक मर्जी पर निर्भर होयत। कोर्ट कहलक कि सिनेमाघर सभमें राष्ट्रगान केर दौरान ठाढ़ होमै सँ दिव्यांग सभकेँ छूट भेटैत रहत।