पटना। 30 जून। मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा म' बेसी अंक आनबाक बादो बीसीईसीईबी (BCECEB) केर लापरवाहीक कारण सँ मेडिकल कॉलेज म' एडमिशन स' वंचित रहल तीन छात्रा म' दुइ क' 20-20 लाख आओर एक छात्रा क' 10 लाख टाका मुआवजा देबाक निर्देश पटना उच्च न्यायालय BCECEB क' देलनि।
न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह के एकलपीठ याचिकाकर्ता आदिश्री, दिप्ती प्रेयसी आओर मनीषा गौरव दिस स' दायर तीन अलग-अलग रिट याचिका के एक संग सुनवाई करैत उक्त निर्देश देलनि।
याचिकाकर्ता डिस स' कोर्ट क' बताओल गेल कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2016 म' तीनो छात्रा मेडिकल कोर्स म' नामांकन लेल परीक्षा देना छली। तीनो के नाम मेरिट लिस्ट म' ऊपर रहबाक बादो ई कहैत एमबीबीएस कोर्स म' नामांकन लेल काउंसिलिंग नहि कराओल गेल कि तीनो छात्रा कुनु आन कॉलेज म' बीडीएस कोर्स म' नामांकन करा चुकल छली। ओतहि ओहि छात्रा सभसँ कम अंक हासिल करे बाली छात्रा सभक नामांकन एमबीबीएस कोर्स म' काउंसिलिंग करा क' कायल गेल।
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