पटना। 27 सितंबर। पटना उच्च न्यायालय 15 अक्टूबर तक बिहार सरकार क' राज्य म' दर्ज होय बला सभ प्राथमिकी क' ऑनलाइन करबाक निर्देश देलन्हि अछि। अदालत के कागजात सभ आर रिकार्ड सभ म' हेराफेरी करबाक मामला म' पटना उच्च न्यायालय आय मंगलवार दिन सुनवाई केर दौरान इ आदेश देलन्हि।
समाचार पत्र सभ म' निरंतर प्रकाशित खबर केर आधार पर संज्ञान लैत मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी केर खंडपीठ एहि मामला म' सुनवाई केलन्हि।
एहि संबंध म' केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कायल गेल कार्रवाई सभक ब्योरा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफा म' प्रस्तुत कायल गेल।
राज्य सरकार दिस सँ कोर्ट क' बताओल गेल कि पटना आर नालंदा जिला म' एफआईआर ऑनलाइन करबाक व्यवस्था क' लेल गेल अछि। कोर्ट सँ आन जिला सभ म' सेहो एफआईआर ऑनलाइन करबाक लेल राज्य सरकार 15 अक्टूबर धरिक समय मांगलनि जाहि क' कोर्ट स्वीकार केलन्हि। एहि मामला पर अगला सुनवाई 19 अक्टूबर क' होयत।
समाचार पत्र सभ म' निरंतर प्रकाशित खबर केर आधार पर संज्ञान लैत मुख्य न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी केर खंडपीठ एहि मामला म' सुनवाई केलन्हि।
एहि संबंध म' केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कायल गेल कार्रवाई सभक ब्योरा पटना उच्च न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफा म' प्रस्तुत कायल गेल।
राज्य सरकार दिस सँ कोर्ट क' बताओल गेल कि पटना आर नालंदा जिला म' एफआईआर ऑनलाइन करबाक व्यवस्था क' लेल गेल अछि। कोर्ट सँ आन जिला सभ म' सेहो एफआईआर ऑनलाइन करबाक लेल राज्य सरकार 15 अक्टूबर धरिक समय मांगलनि जाहि क' कोर्ट स्वीकार केलन्हि। एहि मामला पर अगला सुनवाई 19 अक्टूबर क' होयत।
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