कल्याणकारी स्कीम लेल आधार कार्ड अनिवार्य नहि होयत : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। 27 मार्च। केंद्र सरकार द्वारा  कल्याणकारी योजना सभमे आधार कार्ड अनिवार्य करबाक ल'के सुप्रीम कोर्ट मे आय अहम् सुनवाई भेल। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार कए झटका दैत कहलनि कि सरकार अपन  कल्याणकारी योजना सभक लाभ देबाक लेल आधार के अनिवार्य नहि क' सकैत अछि। 

ओना कोर्ट इयो कहलनि सरकार क' बैंक खाता खोलबा एहेन आन योजना मे आधार केर इस्तेमाल करबा सँ रोकन नहि जा सकैत अछि। शीर्ष अदालत कहलनि कि आधार कए चुनौती देबै बला याचिका सभक सुनवाई करबाक लेल सात न्यायाधीश सभक एक पीठ गठित की कायल जायत। 

चीफ जस्टिस जेएस खेहर केर अगुवाई बला बेंच ने कहलनि सामाजिक कल्याण केर योजना सभक लेल आधार के जरूरी नहि कायल जे सकैत अछि।  मुदा, एहिके गैर-लाभकारी योजना सभक लेल उपयोग कायल जे सकैत अछि। कोर्ट केर पछिला आदेश पूरा तरहे तरह स्पष्ट छल। इनकम टैक्स जेहेन गैर-लाभकारी योजना सभमे आधार के अनिवार्य केला सँ सरकार के रोकल नहि जा सकैत अछि। 
 

अपने के बता दी  कि हालही मे सरकार केंद्र सरकार केर तमाम योजना सभक लाभार्थि लेल12 अंक बला आधार कार्ड क' अनिवार्य करबाक फैसला केना छल। जाहिमे स्कूल सभमे बच्चा सभके देल जाय बला मिड-डे मील, राशन कार्ड जेहेन आन कैको योजना सभक लेल आधार कार्ड कए अनिवार्य करबाक योजना छल। ऐहिक अलावा पिछड़ा वर्ग आओर विकलांग सभके भेटै बला स्कॉलरशिप के लेल सेहो आधार कए अनिवार्य करबाक फैसला कायल गेल छल।

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